छत्तीसगढ़नेशनल

हाईकोर्ट ने नगर निगम और महापौर को जारी किया नोटिस, सड़क बनाने पर भी लगाई रोक

Listen to this article

बिलासपुर। धमतरी में निजी जमीन का मुआवजा दिए बिना सड़क बनाने की कोशिश करने के मामले में सोमवार को हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मांग पर स्टे दे दिया है. साथ ही निगम को मामले पर अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है यानी जो सड़क जबरन बनाई जा रही थी, उस पर रोक लगा दी गई है. साथ ही कोर्ट ने नगर निगम के अधिकारियों और महापौर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने नजूल राजस्व अधिकारी से सीमांकन कराने का भी आदेश जारी किया है.

धमतरी नगर निगम क्षेत्र में रहने वाली कुमारी उरमाल मुंजवानी की जमीन सुभाष नगर कांटा तालाब के पास है. नगर निगम धमतरी ने इस पर सड़क बनाने की कवायद शुरू कर दी है. नगर निगम धमतरी की ओर से निजी जमीन पर अवैध और गैरकानूनी रूप से कब्जा कर ट्रैक्टर व जेसीबी का इस्तेमाल करते हुए सड़क निर्माण करना शुरू कर दिया है. इस मामले की जानकारी लगते ही उरमाल मुंजवानी ने निगम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन निगम नहीं माना. इस पर उरमाल मुंजवानी ने एडवोकेट आरएस पटेल के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई और स्टे आर्डर दिया गया.

123
123
Markandey Mishra

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close