छत्तीसगढ़

पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह और कृषि संचालक कृदत्त के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मांगी जांच की अनुमति

राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के द्वारा बीमा कंपनियों सांठगांठ कर अधिक प्रीमियम वसूली का मामला

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रायपुर । राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों एवं एसीबी के महानिदेशक बीके सिंह ने राज्य के अपर मुख्य सचिव कृषि विभाग को पत्र लिखकर पूर्व कृषि आयुक्त एवं मुख्य सचिव अजय सिंह और पूर्व कृषि संचालक प्रताप कृदत्त के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन की अनुमति मांगी है।
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) के दिनांक 25 अप्रैल को लिखे गए पत्र में बताया गया है कि शिकायत कर्ता उमाशंकर गुप्ता निवासी मनेंद्रगढ़ ने ईओडबल्यू को शिकायती पत्र में अजय सिंह पूर्व कृषि आयुक्त एवं प्रताप कृदत्त संचालक कृषि के विरूद्ध राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के द्वारा बीमा कंपनियों बजाज एलायंस से मिलीभगत कर राजकोष एवं निविदा प्रक्रिया में मनमानी, ऋणी कृषकों के खाते बैंक /सहकारी समिति के प्रबंधकों से मिली भगत कर बोये गए रकबे से अधिक रकबे का बीमा प्रीमियम किसानों की बिना सहमति आहरण करने संबंधी शिकायती पत्र ब्यूरो को प्राप्त हुआ है। उपरोक्त शिकायत की जांच हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों को अग्रिम कार्रवाई करने क ी अनुमति प्रदान करें।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में यह पहला मामला होगा जिसमें मुख्य सचिव और अपर कृषि आयुक्त के खिलाफ ईओडबल्यू ने सीधे जांच की अनुमति शासन से मांगी है। मामले में अपर मुख्य सचिव कृषि केडीपी राव से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि ऐसी किसी नस्ती की जानकारी मुझे नहीं है।

Markandey Mishra

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